महासमुंद। केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 33 से नियम 46 के तहत ट्रेड जारी करने एवं उपयोग करने के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने बताया कि नियम 35 (1) के तहत प्रारूप 17 में Trade certificate (व्यापार प्रमाण पत्र) जारी किया जाता है। जिसमे स्पष्ट रूप से शोरुम का पता अंकित होता है। निर्धारित स्थान से भिन्न स्थान में शोरुम का संचालन करते पाये जाने की स्थिति में वाहनों की जपती की कार्यवाही की जावेगी।
अतः अन्यत्र स्थान पर बिना Trade certificate (व्यापार प्रमाण पत्र) के वाहन विक्रय नहीं किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित डीलर के Trade certificate (व्यापार प्रमाण पत्र) निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।








